राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day in India)
National Consumer Rights Day is celebrated on 24th December in India to raise awareness about consumer rights, protection laws, and responsibilities under the Consumer Protection Act, 2019. Learn its importance and key facts here.
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के लिए समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो उपभोक्ताओं को शोषण और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए बनाया गया था।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व
1986 में पारित यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके विवादों को हल करने के लिए बनाया गया था। इसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिससे यह अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बन सका।
मुख्य बिंदु:
- पहला उपभोक्ता संरक्षण कानून: 1986 में लागू हुआ।
- महत्वपूर्ण संशोधन: 1991, 1993 और 2002 में संशोधन हुए।
- दिसंबर 2002 में इसे अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए व्यापक संशोधन किया गया, जो 15 मार्च 2003 से लागू हुआ।
- 2019 में नया अधिनियम: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स और डिजिटल लेन-देन जैसे नए प्रावधान जोड़े गए। अर्थात (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को 2019 में संशोधित कर नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित प्रावधान भी जोड़े गए।)
उपभोक्ता के अधिकार (Consumer Rights)
भारत में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं:
- सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को खतरनाक उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- जानकारी का अधिकार: उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य, और मानक के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
- चुनाव का अधिकार: उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के बीच चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- सुनवाई का अधिकार: यदि उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित शिकायत है, तो उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।
- न्याय पाने का अधिकार: अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के मामलों में कानूनी उपाय प्राप्त करने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करने का अधिकार।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विशेषताएं
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): • उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित। • अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई का अधिकार।
- ई-कॉमर्स नियम: • सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रिफंड, वारंटी, और ग्राहक शिकायतों का समाधान प्रदान करना अनिवार्य।
- भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माना: • निर्माता और एंडोर्सर पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। • गंभीर मामलों में 50 लाख रुपये और 5 साल तक की कैद।
- डिजिटल शिकायत प्रक्रिया: • उपभोक्ता अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। • इलेक्ट्रॉनिक शिकायत के लिए पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का महत्व
इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह दिन?
- उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करता है।
- व्यापारिक गतिविधियों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है।
- उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
उपभोक्ता विवाद कैसे दर्ज करें?
- टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करें: उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क करें।
- ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें: “National Consumer Helpline” पर शिकायत दर्ज करें।
- ईमेल nch-ca@gov.in या SMS 8800001915 द्वारा शिकायत: शिकायत दर्ज करने के लिए ये सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
- स्थानीय उपभोक्ता फोरम में जाएं: उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करें।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Important GK Points):
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? • 24 दिसंबर
- पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? • 1986
- नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? • 20 जुलाई 2020
- उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की गई है? • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? • 15 मार्च
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके महत्व को दर्शाता है। यह दिन न केवल जागरूकता फैलाने का अवसर है, बल्कि यह भी सिखाता है कि एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनकर हम अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं।
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