शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि कई शिक्षकों के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. डीजे, डिस्को समेत अन्य लो लेवल की गतिविधियां स्कूलों में देखी जा रही है. इस तरह की गतिविधि कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती है.
बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है. विभाग के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे.बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया.
निर्देश में शिक्षकों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स बनाने, डांस और डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई हैं. इसके अलावा शिक्षकों और अन्य कर्मियों को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया गया गया है.
निर्देश में कहीं गई हैं अहम बातें
निर्देश में कहा गया है, ‘विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान (जैसे- जींस-टीशर्ट) में आ रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है.’
निर्देश में आगे कहा गया है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण और व्यवहार शैक्षणिक माहौल कौ नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. केवल शिक्षा कलैंडर के अनुसार विशेष दिनोंमें नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम मान्य है.
अधिकारियों को दिए निर्देश
निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों-शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण-कार्यालय अवधि के दौरान गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में ही आएंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.